ITR File: आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तिथि नजदीक है। आयकर विभाग ने आयकर वर्ष 23-24 (प्रवेश वर्ष 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की है।
यदि आप करदाता हैं (Taxpayer) और अभी तक आईटीआर नहीं भरा है, तो तुरंत करें। इस अवधि तक रिटर्न नहीं भरने पर आपको जुर्माना सहित कई तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआर जल्दी भरने से आपको क्या लाभ मिल सकता है?
रिफंड जल्द ही मिलेगा
आयकर रिटर्न को जल्दी भरने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपका बकाया टैक्स रिफंड जल्दी आपके बैंक खाते में आ सकता है। आप इस पैसे को कुछ और कर सकते हैं। अक्सर आईटीआर को सही ढंग से भरने के बावजूद आपको रिफंड नहीं मिलता।
यदि आपका रिफंड चार से पांच सप्ताह में नहीं आता है, तो आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिफंड स्टेटस को देखना चाहिए। यदि आपको लगता है कि रिफंड असफल रहा है, तो आप आयकर विभाग से पुनः रिफंड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर रिफंड रीइश्यू करने का आवेदन कर सकते हैं।
दस्तावेजों को एकत्र करने में लगेगा समय
आईटीआर दाखिल करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, फॉर्म-16, सैलरी स्लिप, बैंक या डाकघर से मिलने वाला ब्याज प्रमाणपत्र, कर बचत निवेश का प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम रसीदें शामिल हैं। यदि आप आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो आपको डेडलाइन से पहले इन दस्तावेजों को जुटाने में समय मिलेगा। इससे आप आईटीआर दाखिला करते समय गलती नहीं करेंगे।
वापस कर सकते हैं
आयकर रिटर्न जल्दी भरने का एक फायदा यह है कि यदि आपने आईटीआर दाखिल कर दिया है और इसके बाद आपको पता चलता है कि आईटीआर भरते समय आपने कोई गलती कर दी है या गलत जानकारी दे दी है तो आप तुरंत संशोधित आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आप आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा से पहले जितनी बार हो, उतनी बार रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं.
गलती सुधारने का अवसर मिलता है
आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद इसे सत्यापित करना अनिवार्य है। आपको आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर इसे सत्यापित या वेरिफाई करना होगा। यदि आपने आईटीआर को जल्दी दाखिल किया है, तो आपको वेरिफाई करने और गलती को सुधारने का पर्याप्त समय मिलेगा।
इसलिए कोई दंड नहीं होगा
आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरने पर आपको कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। यदि आप इसके बाद आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको विलंब शुल्क देना पड़ेगा। यदि आपकी सालाना आय पांच लाख रुपए से अधिक है तो आपको पांच हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माना 10,000 रुपए तक पहुंच सकता है। सालाना आय पांच लाख रुपये से कम होने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आएगा कोई नोटिस
यदि आप टैक्सपेयर्स हैं तो आपको आईटीआर दाखिल करना जरूरी होता है. यदि आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है. आपको पूछताछ के लिए बुला सकता है. आपको कोई परेशानी न हो इसके लिए आप समय पूर्व रिटर्न जरूर दाखिल कर दें.